18/03/2026 17:50

15 वर्षीय युवक के खिलाफ रेनियर बीच द्वितीय गोलीबारी मामले में सुरक्षित धारा आरोपी बने

सिएटल में शनिवार को रेनियर बीच के उच्च विद्यालय के दो छात्रों के मारे जाने के मामले में आरोपी युवक को सुरक्षित धारा आरोपी बनाया गया. जज ने दो प्रथम डिग्री मृत्यु आरोप और एक द्वितीय डिग्री अवैध हथियार धारण के आरोप की संभावना कारण की जांच के लिए आदेश दिया. आरोपी, जिसकी 16 वर्ष की आयु 17 मार्च को हो जाएगी, 17 जनवरी को रेंटन में गिरफ्तार किया गया था, जो जनवरी 30 के घटना के अधिक छह सप्ताह बाद हुआ था. जिस बस स्टॉप पर दो छात्र मारे गए थे, रेनियर एवेन्यू साउथ और साउथ हेंडरसन स्ट्रीट के पास स्थित था. प्रक्रियाकर्ता ने कहा कि युवक ने विद्यालय के पास बस स्टॉप पर दो छात्रों पर गोली चलाकर 17 वर्षीय ट्रेविया हाउफमस और 18 वर्षीय टाइज़न स्टीवर्ट की जान ले ली. डियाना चेन, उच्च न्यायाधीश प्रक्रियाकर्ता ने कहा, ‘इस मामले में आरोपी ने बहुत करीब से गोली चलाई है.’ प्रक्रियाकर्ता ने आरोपी को सुरक्षित धारा आरोपी बनाने के लिए कहा कि उनके खिलाफ अन्य अपराध के लिए न्यायालय के निगरानी में रह रहे थे. चेन ने कोर्ट में कहा, ‘आरोपी ने अपने अपराध के समय अन्य अपराध के लिए न्यायालय के निर्देशित निर्भरता थी.’ किंग काउंटी प्रक्रियाकर्ता के कार्यालय के केसी एम्नर्थनी ने कोर्ट के बाहर बताया, ‘उनके खिलाफ अवैध हथियार धारण के मामले में न्यायालय के निर्देशित निर्भरता थी.’ इस मामले के आदेश के बाद आरोपी को धारा आरोपी बनाया गया. आरोपी के वकील रॉबर्ट फ्लेननू द्वितीय ने कोर्ट में कहा, ‘मामला गंभीर है और आगे की कार्यवाही के लिए अधिक जांच की आवश्यकता है.’ एक नागरिक ने कहा, ‘इस घटना ने हमारे समुदाय को गंभीर चिंता में डाल दिया है.’ आरोपी के खिलाफ आगे की कार्यवाही के लिए अधिक जांच की आवश्यकता है.

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15 वर्षीय युवक के खिलाफ रेनियर बीच द्वितीय गोलीबारी मामले में सुरक्षित धारा आरोपी बने