वाशिंगटन के राज्यपाल स्टीव हॉब्स ने गुरुवार कहा कि राष्ट्रपति डॉनल्ड त्रंप के समर्थन वाला ‘सेव अमेरिका कानून’ वाशिंगटन के चुनाव प्रक्रिया को बदल देगा. इस कानून के तहत वोटर्स को नागरिकता के दस्तावेजी प्रमाण देना पड़ेगा जब वे रजिस्टर करेंगे और वोटिंग के समय अनुमोदित पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा. हॉब्स ने बताया कि उनकी मां के पास प्रतिलिपि बनाने के लिए मशीन नहीं है, जो इस कानून के असर को दिखाता है. इस कानून के अनुसार अधिकांश नए वोटर्स को पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र जैसे नागरिकता प्रमाण देना होगा. रिपब्लिकन समर्थक इसे लाइब्रेरी कार्ड लेने के लिए पहचान पत्र दिखाने के बराबर बताते हैं, जबकि डेमोक्रेट्स इसे अप्रत्यक्ष वोटिंग के लिए बाधा बताते हैं. संसद अध्यक्ष जॉन थुन ने कहा कि इस कानून के पारित होने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं है. इस कानून के अनुसार वाशिंगटन में वोट बाई मेल के लिए पहचान पत्र आवश्यक होगा, जिसमें विदेशी सैनिक वोटर्स छूट रहेंगे.
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