बोइस, आइडाहो – आइडाहो ने शुक्रवार को एक कानून पारित किया जिसके तहत अपराध जांच के दौरान मृत शवों को दिखाने वाली तस्वीरों के जारी करने पर बैन लगा दिया गया. यह कानून तीन साल से अधिक समय बाद पारित किया गया है जब यूनिवर्सिटी ऑफ आइडाहो के छात्रों की एक समूह मौत के बाद अपने अफसाने में घिर गए थे. गवर्नर ब्रैड लिटल ने सीनेट बिल 1250 को अपनाया, जिसकी रचना नवंबर 13, 2022 को मौसूम में घटित हुए घटनाओं के बाद की गई थी. केली की बहन अलाइविया ने इस कानून के पक्ष में आवाज उठाई थी. इस कानून के बारे में घटना के परिवार ने तस्वीरों के जारी करने के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन मौसूम शहर ने आइडाहो पब्लिक रिकॉर्ड लॉ के तहत अपने दावे को खारिज कर दिया था. अलाइविया ने रविवार को केटीवीबी को बताया कि परिवार को तस्वीरों के जारी होने के पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी और कई तस्वीरें उन्हें रात बाद भी जगाती रहती हैं. उन्होंने कहा, ‘कोई भी मुझे तैयार नहीं कर सकता था कि एक हजार काटों के मौत के दर्द कितना गहरा होता है. कोई भी मुझे तैयार नहीं कर सकता था कि आपके जीवन में इतनी अनिश्चितता रहती है कि प्रत्येक दिन अजाने बाद आप अपने जीवन के बारे में अनिश्चित हो जाते हैं.’ नए कानून के प्रभाव से जुलाई 1, 2026 के बाद केवल शव के परिवार के सदस्य ही तस्वीरों के अनुरोध कर सकेंगे. बिल में दोनों पार्टियों के समर्थन मिले थे. अलाइविया ने कहा, ‘मुझे आशा है कि कोई अन्य परिवार इस तरह का अनुभव नहीं करे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि यह उनके लिए थोड़ी शांति ले आएगा अगर वह कभी इस बाद के दौर में शांति पाए.’ यह आइडाहो में मौत के मामले के संबंध में 2026 के विधान सभा अधिनियम के दूसरा बिल है. एक विद्यमान कानून को अपडेट किया गया है जो अब बंदी के द्वारा अपने अपराधों के लाभ के लिए धन कमाने पर रोक लगाएगा. ब्रेयन कोहबर्गर ने मृत्यु के चार गंभीर आरोपों के लिए एक बर्खास्तगी बर्खास्तगी के बदले बर्खास्तगी के लिए स्वीकृति दी थी. चतुर्गुना आरोपी जुलाई 2025 में जीवन भर के जेल की सजा काट रहा है.
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