वाशिंगटन: तूफान पीड़ितों को बीमा राहत, आयुक्त का

16/12/2025 15:36

वाशिंगटन तूफान प्रभावितों के लिए बीमा राहत – आयुक्त का आपातकालीन आदेश

टमवाटर, वाशिंगटन – वाशिंगटन राज्य के बीमा आयुक्त ने एक महत्वपूर्ण आपातकालीन आदेश जारी किया है, जिसका उद्देश्य वायुमंडलीय नदी (इसे ‘हवा का शक्तिशाली प्रवाह’ भी कहा जा सकता है) और भीषण शीतकालीन मौसम के कारण प्रभावित हुए निवासियों को राहत प्रदान करना है। इस आदेश के तहत, राज्यव्यापी बीमा कंपनियों को भुगतान में राहत प्रदान करने और बीमा पॉलिसियों को रद्द करने या नवीनीकरण न करने (nonrenewal) पर अस्थायी रोक लगाने की आवश्यकता होगी।

आयुक्त के आदेश के अनुसार, बीमा कंपनियों को चूक गए संपत्ति (जैसे घर और इमारतें) और ऑटोमोबाइल (गाड़ियों) बीमा भुगतान के लिए कम से कम 45 दिनों की अनुग्रह (grace) अवधि देनी होगी। इसके अतिरिक्त, 15 दिसंबर, 2025 से 12 फरवरी, 2026 के बीच विलंबित शुल्क (late fees) और पुनर्स्थापना शुल्क (reinstatement fees) माफ किए जाएंगे। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए मददगार होगा जो तूफान के कारण आर्थिक रूप से कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

बीमा कंपनियों को उस अवधि के दौरान, जब तक कि पॉलिसीधारक स्वयं ऐसा करने का अनुरोध न करें, गैर-भुगतान के कारण संपत्ति या ऑटोमोबाइल बीमा पॉलिसियों को रद्द करने से भी रोका गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि लोगों को अचानक बीमा कवरेज से वंचित न होना पड़े।

इसके साथ ही, बीमा कंपनियों को किसी भी संपत्ति या ऑटोमोबाइल पॉलिसी के नवीनीकरण (renewal) से पहले कम से कम 120 दिनों की सूचना देनी होगी। सामान्य तौर पर, राज्य कानून के अनुसार नवीनीकरण की सूचना देने के लिए 45 दिन पर्याप्त होते हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति के चलते इसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।

यह आदेश पूरे राज्य में लागू है और बीमाकर्ता, बीमा उत्पादक (agents), सरप्लस लाइन ब्रोकर और बीमा आयुक्त के कार्यालय द्वारा विनियमित अन्य संस्थाओं पर लागू होता है।

यह आपातकालीन कार्रवाई गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन द्वारा 10 दिसंबर को जारी किए गए राज्यव्यापी आपातकाल की घोषणा के बाद की गई है। इस घोषणा में वाशिंगटन राज्य में व्यापक बाढ़, भूस्खलन (landslides), नदी किनारे कटाव और पवन क्षति का उल्लेख किया गया है। कई भारतीय परिवारों को भी इन आपदाओं से नुकसान हुआ है, और यह आदेश उन्हें कुछ राहत प्रदान करेगा।

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