अबरुन में पूर्व पत्नी के खिलाफ 340 महीने सजा

23/02/2026 12:20

अबरुन में पूर्व पत्नी के खिलाफ गंभीर अपराध के आरोप में 340 महीने सजा

अबरुन, वाशिंगटन – अबरुन पुलिस विभाग (APD) के मुताबिक, 2024 के फरवरी में एक महिला के निर्मम रूप से मार डालने के आरोप में कैल्विन जैक्सन जूनियर को 340 महीने की सजा सुनाई गई. जैक्सन जूनियर ने अपनी पूर्व पत्नी के नए संबंध के बारे में जानने के बाद उसे गोली मारकर मार डालने के आरोप में अपनी गुनहगारी मान ली. 2024 के 14 फरवरी को अबरुन पुलिस को वेस्ट वैली हाईवे उत्तर और 37वें स्ट्रीट उत्तर पश्चिम के पास मिली मृत शव की सूचना मिली. जांचकर्ताओं ने निगरानी फिल्म की जांच की, जिसमें जैक्सन जूनियर घटनास्थल पर पहुंचे, अपनी पूर्व पत्नी कार से बाहर निकाले, उसे गोली मारकर मार डाले और उसका शव निकटवर्ती झाड़ियों में छोड़ दिया. APD के अनुसार, जैक्सन जूनियर ने अपनी पूर्व पत्नी के नए संबंध के बारे में जानने के बाद उसे गोली मारकर मार डालने का आरोप लगाया. जांच में पाया गया कि जैक्सन जूनियर ने अपनी पूर्व पत्नी के नए संबंध के बारे में जानने के बाद उसे गोली मारकर मार डालने का आरोप लगाया. जांचकर्ताओं ने निगरानी फिल्म की जांच के दौरान जैक्सन जूनियर के अपनी पूर्व पत्नी के नए संबंध के बारे में जानने के बाद उसे गोली मारकर मार डालने का आरोप लगाया.

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अबरुन में पूर्व पत्नी के खिलाफ गंभीर अपराध के आरोप में 340 महीने सजा