सुप्रीम कोर्ट का फैसला: वोट बाई मेल के नियम बरकरार

29/06/2026 21:50

सुप्रीम कोर्ट का फैसला वोट बाई मेल के नियम बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने वॉटसन विरुद्ध रिपब्लिकन नेशनल कमिटी के मामले में 5-4 के अनुपात में फैसला देकर मिससीपी के कानून को बरकरार रखा है. इस कानून के तहत चुनाव दिन तक पोस्टमार्क किए गए वोट के पत्र बाद में भी गिने जा सकते हैं. वाशिंगटन में इस फैसले के प्रभाव के तहत वोटर्स को चुनाव दिन तक पोस्टमार्क किए गए वोट के पत्र भेजने के लिए 20 दिन का समय मिलेगा. किंग काउंटी चुनाव अधिकारी जुली वाइज ने अपने स्टाफ को बयान में कहा, ‘यह न केवल हमारे लिए बल्कि वोटर्स के लिए एक राहत है. यह सुनिश्चित करेगा कि लाखों वोटर्स नवंबर के मध्य चुनाव और भविष्य के चुनाव में अपने वोट को गिनाए जा सकें.’ वाशिंगटन गृह राज्य दल के अध्यक्ष जिम वैल्श ने इस फैसले पर खुशी नहीं जताई. उन्होंने कहा, ‘हम खुश नहीं हैं लेकिन इससे डटे नहीं रहेंगे.’ वैल्श ने कहा कि वह वाशिंगटन के मेल बाई वोट सिस्टम की सुरक्षा पर सवाल उठाते रहेंगे और वाशिंगटन में सेव अमेरिका अधिनियम के साथ एक प्रस्ताव को लागू करना चाहते हैं. राज्य सचिव स्टीव हॉब्स ने कहा कि वह अभी तक रिप्रेजेंटेटिव वैल्श से सबूत लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘मेरे शब्द जिम वैल्श के लिए हैं कि आप देखें अपने राज्य की स्थिति. हमारे राज्य में 10 वर्ष के अवधि में 90 मिलियन वोट डाले गए और हमने केवल पांच मामलों में धोखाधोखी की पहचान की.’ अमेरिकी पोस्टल सेवा में बदलाव और एक अपेक्षित फैसले के कारण किंग काउंटी चुनाव अधिकारी जुली वाइज और राज्य सचिव स्टीव हॉब्स ने वाशिंगटन वोटर्स को अपने वोट के पत्र जल्द से जल्द भेजने और राज्य के ड्रॉप बॉक्स का उपयोग करने की अपील की है.

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला वोट बाई मेल के नियम बरकरार

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वोट बाई मेल के नियम बरकरार रहेंगे! वाशिंगटन के वोटर्स को 20 दिन का समय मिलेगा ताकि वे अपने वोट के पत्र भेज सकें.