पाइर्स काउंटी में जलाने की बैन लगाई गई

01/06/2026 07:55

पाइर्स काउंटी में जलाने की बैन लगाई गई

पाइर्स काउंटी के अनुसंधान रहित क्षेत्र में वार्षिक जलाने की बैन मंगलवार, 1 जून से शुरू होगी और अधिक ध्यान देने तक लागू रहेगी. पाइर्स काउंटी फायर मार्शल केन राइस ने कहा, ‘हम एक गर्म और सूखे गर्मी के दौर में जा रहे हैं, जो हमारे समुदायों में लौ आग के खतरे को बहुत बढ़ा देता है. जब वनस्पति सूखी होती है, तो एक चिंगारी से आग लग सकती है जो तेजी से बढ़ सकती है और घरों और जीवन को खतरा पैदा कर सकती है.’ राइस ने जोड़ा, ‘इन स्थितियों में भले ही छोटी, लगभग नियंत्रित आगें भी तेजी से नियंत्रण से बाहर निकल सकती हैं. जलाने की बैन न हमारे लिए प्रतिवर्ष एक महत्वपूर्ण कदम है जो इस खतरे को कम करती है, अप्रत्याशित संकटों से बचाती है और रहवासियों और पहले से अग्रिम अप्रत्याशित घटनाओं के लिए अभियोजकों की सुरक्षा के लिए सहायता करती है.’ जलाने की बैन के चरण 1 में भूमि साफ करने के लिए आग और बगीचे के अपशिष्ट जलाने की अनुमति नहीं होती. अगर आप पाइर्स काउंटी के अनुसंधान रहित क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अन्य विकल्पों जैसे कमपोस्टिंग का उपयोग करना चाहिए. बर्बेक्यू और छोटी आरामदायक आगें अनुमति प्राप्त आग के गड्ढों में निजी संपत्ति पर या निर्धारित कैंपग्राउंड में आप जब भी सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं तो अनुमति है. अगर आप बैन के उल्लंघन करते हैं, तो आपको चिंगारी या जुर्माना देखने के लिए एक नोटिस दिया जा सकता है. पाइर्स काउंटी के अधिकारियों के अनुसार, ‘अवैध आग के लिए आग टीम के जवाब में जिम्मेदार व्यक्ति को आपातकालीन प्रतिक्रिया के पूरे खर्च के लिए बिल किया जा सकता है, जो जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों के कारण बहुत अधिक हो सकता है.’ बैन अनुमति वाले वैध फायरवर्क के लिए लागू नहीं होती है जो पाइर्स काउंटी के अनुसंधान रहित क्षेत्र में अनुमति देने वाले अवधि में उपयोग किए जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए पाइर्स काउंटी वा. गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाएं: PierceCountyWa.gov/Fireworks. अनुमति प्राप्त वाशिंगटन राज्य दृष्टि विभाग (DNR) जलाने के अनुमति या DNR अधिकार के तहत विभागों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति जलाने से पहले 1-800-323-BURN पर बोले.

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पाइर्स काउंटी में जलाने की बैन लगाई गई

पाइर्स काउंटी में जलाने की बैन शुरू हो गई! 1 जून से भूमि साफ करने के लिए आग नहीं जलाई जा सकेगी. जलाने के लिए अनुमति केवल निर्धारित जगहों पर ही है.